हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रोका; इस मामले में होनी थी कार्रवाई, यहां जानिए पूरा मैटर
PH High Court Stayed Chandigarh Admin Order
PH High Court Stayed Chandigarh Admin Order: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के नजदीक सरकारी जमीन पर बने ढाबों को चंडीगढ़ प्रशासन अब नहीं हटा पाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर खुद ही रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन का वो आदेश रोक दिया है जिसमें ढाबों को हटाने की बात कही गई थी। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ ढाबा मालिक हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने ढाबा मालिकों की याचिका पर बीते शुक्रवार को सुनवाई की।
अंतिम फैसले तक आदेश पर रोक
बताया जा रहा है कि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ढाबा मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसले तक आदेश पर रोक लगाई है। यानि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक प्रशासन कुछ नहीं करेगा। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 जुलाई को इन ढाबों को हटाने के लिए आदेश जारी किया था। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ढाबों को हटाने की कार्रवाई दो दिन में की जानी थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
बताया जाता है कि, ढाबा मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हर रोज हजारों लोग, कर्मचारी और वकील आते हैं। ऐसे में उनके लिए वैकल्पिक रूप से पहले कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर इन ढाबे मालिकों को कहीं और आसपास जमीन दी जानी चाहिए। उसके बाद ही इन्हें यहां से उठाना उचित होगा। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर कई ढाबे बने हुए हैं। जिसे लेकर विवाद छिड़ा है।